झुंझुनूं : सभी स्तर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों और कार्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों से लेकर अन्य कार्मिकों को अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज करानी होगी।
इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आदेश जारी किया। इसके तहत सभी चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
CMO डा राजकुमार डांगी ने बताया कि सभी संस्थानों निर्देश दे दिए गए है। सभी बायोमेट्रिक मशीनों को ठीक करवाएं। जहां नहीं वाह पर नई मशीने खरीदने के निर्देश दिए गए है।
7 दिन में सभी चिकित्सा संस्थानों व कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन स्थापित करने के निर्देश दिए है। जानकारी के अनुसार चिकित्सा संस्थानों में पूर्व में ही बायोमेट्रिक मशीन से ही चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज करने के साल 2017 से ही जारी हैं।
इसके बावजूद झुंझुनूं मुख्यालय सहित जिले भर में अनेक जगहों पर इस आदेश की पालना पूरी तरह से नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
कोविड़ से बंद
पूर्व में भी चिकित्सकां व कार्मिकों की बायोमेट्रिक से ही उपस्थिति होती थी। कोरोना के बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। कोरोना के बाद लोगाें की लगातार आ रही शिकायतों के बाद इस व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया है।
लेटलतीफी पर अंकुश लगेगा
बायोमेट्रिक मशीन व्यवस्था वापस शुरू होने से चिकित्सकां व कार्मिक की लेटलतीफी पर अंकुश लगेगा। कई बार मरीजों की शिकायत सामने आती है कि चिकित्सक व कार्मिकी मनमर्जी से आते और जाते हैं। समय से पहले ही अस्पताल से चले जाते हैं। ज्यादातर शिकायतें ग्रामीण क्षेत्र आती है।