Romance Wali Holi : जयपुर की सड़कों पर चलती बाइक पर एक कपल का वीडियो सामने आया। गोद में युवती को बैठा गले लगाकर प्रेमी बाइक चलाता रहा है। इसे राह चलते लोगों ने मोबाइल में शूट कर लिया। वीडियो सामने आने पर अब पुलिस ने इस कपल की छानबीन शुरू कर दी है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इनकी तलाश की जा रही है। खुलेआम इस रोमांस का वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर का है।
संस्कृति और नियमों को ताक पर रखा
ट्रैफिक रूल्स के अनुसार- लड़की को हेलमेट पहनकर बाइक पर लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठना चाहिए। दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। इससे पहले अजमेर से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था।
जयपुर बुलेट पर सवार कपल का बीच सड़क पर रोमांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल pic.twitter.com/24VXeMBa6h
— जनमानस शेखावाटी (@Jan_Shekhawati) March 8, 2023
जवाहर सर्किल चौराहे पर कैमरे में कैद हुआ प्रेमी जोड़ा
बीच सड़क रोमांस का वीडियो जयपुर के जवाहर सर्किल चौराहे का बताया जा रहा है। इसमें बुलेट पर जाते हुए एक प्रेमी जोड़ा दिख रहा है। लड़की, लड़के की तरफ मुंह करके पेट्रोल टंकी पर बैठी है। वह बाइक चला रहे युवक को गले हुए है।
पुलिस नंबर के जरिए युवक का पता लगा रही
वायरल वीडियो का पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। नंबर के आधार पर पुलिस युवक का पता लगा रही है। यातायात पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अजमेर और लखनऊ में भी आए थे ऐसे मामले
इससे पहले अजमेर भी एक प्रेमी जोड़े का बीच सड़क स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया था। पुष्कर रोड पर युवक बाइक चला रहा था और लड़की उसे गले लगाकर रोमांस कर रही थी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था। वहीं, लखनऊ में भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। लखनऊ पुलिस ने भी आरोपी लड़के पर कार्रवाई की थी।
अजमेर : कपल ने बाइक पर किया राेमांस भरा स्टंट, जानें कैसे खुलेआम हुआ प्यार का इजहार, देखें VIDEO
#Rajasthan #अजमेर में प्रेमी जोड़े के 'रोमांटिक स्टंट' का वीडियो, बाइक पर किया प्यार का इजहार pic.twitter.com/cxsSfEo9RI
— Uditdixit Journalist (@Uditdixit4) February 7, 2023
आईपीसी की धारा 279 … सजा का प्रावधान
सड़क पर ऐसा कृत्य अपराध है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के अनुसार, जो भी वाहन एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाएगा या सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो। ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा।
दोषी पाए जाने पर उसे किसी एक अवधि के लिए जेली हो सकती। जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जो एक हजार रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा फिर दोषी को दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।
आईपीसी की धारा 294 … सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है। वह इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो आईपीसी की धारा 294 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी को सार्वजनिक पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। हालांकि कानून में अश्लील की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उसे दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।