झुंझुनूं-सिंघाना : सिंघाना पुलिस ने सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाते हुए कॉपीराइट एक्ट के तहत गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर डीजे को जब्त कर दिया। थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से बिना लाईसेंस के कॉपीराइट संगीत का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबध में निर्देश मिले है।
एसएसपी कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन जयपुर के जिला अनुसंधान अधिकारी रामावतार मरोड़िया की रिर्पोट पर बिना लाइसेंस के गाडाखेड़ा टोलबूथ के पास तेज आवाज में बजा रहे डीजे मालिक ऑपरेटर सेही कलां निवासी राकेश कुमार को कॉपीराइट एक्ट की अवेहलना करने पर गिरफ्तार कर डीजे को जब्त कर लिया गया।
थानाधिकारी ने बताया कि शादी समारोह में डीजे तथा होटल, रेस्टोरेंट व डिस्को क्लब में मनचाहा म्यूजिक बजाने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस डीजे या म्यूजिक बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कॉपीराइट एक्ट के उल्लघंन में कानूनी कार्रवाई करेगी। इस संबध में पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए है। एडीजी क्राइम की ओर जारी आदेशों के अनुसार शादी समारोह के अलावा होटल,रेस्टोंरेंट और डिस्कों क्लब आदि में व्यावसायिक उद्देश्य से म्यूजिक के उपयोग के लिए कॉपीराइट संस्थाओं से लाइसेंस लेने की जरूरत है। यदि कोई डीजे मालिक होटल, रेस्टोरेंट और डिस्कों क्लब संचालक कॉपीराइट म्यूजिक का इस्तेमाल करते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
एडीजी के इस आदेशों के बाद सभी जिलो के पुलिस अधीक्षकों ने अपने अपने जिलों में सभी थाना प्रभारियों को इस संबध में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए है। थानाधिकारी ने बताया कि कॉपीराइट एक्ट के नियमों की पालना को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कार्यवाही मे थानाधिकारी भजनाराम चौधरी, जिला अनुसंधान अधिकारी कॉपीराइट रामावतार मरोडिया, कंपनी प्रतिनिधि रामचंद्र वर्मा, गाड़ाखेड़ा चौकी प्रभारी दौलत सिंह आदि मौजूद थे।