सीकर : नाबालिग से रेप करने के आरोपियों को जेल:एक आरोपी को आजीवन कारावास और 4 को 20-20 साल की सजा

सीकर :  नाबालिग से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले में 5 साल बाद सीकर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने फैसला सुनाया गया है। वहीं एक दूसरे मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद एक आरोपी कोर्ट में बेहोश भी हो गया।

पब्लिक प्रोसीक्यूटर किशोर कुमार ने बताया कि मामले में आरोपी कपिल कुमार को दोषी मानकर सजा दी गई है। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल 2017 को कच्ची बस्ती में रहने वाली 11 साल की नाबालिग कचरा बीनने के लिए पताशा वाली गली में गई थी। उस दौरान आरोपी कपिल कुमार ने उसे खंडहर में ले जाकर रेप किया। नाबालिग की मां ने आरोपी के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था। पोक्सो कोर्ट संख्या-1 में जस्टिस सुमन सहारण ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल महला ने बताया कि मामले में 18 गवाह और 40 दस्तावेज पेश किए गए।

4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा
दूसरे मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग के अश्लील वीडियो बनाने और रेप करने के मामले में 4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। लोक अभियोजक किशोर कुमार ने बताया कि दांतारामगढ़ में 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग को सोहेब खान, सदाम, राजा खान और रोशन लाल स्कूल से घर जाते समय जबरन उठाकर ले गए थे। नाबालिग का अश्लील वीडियो बना लिया था। आरोपियों ने नाबालिग को डराया कि उन्होंने लव जिहाद के एजेंडे को लेकर गैंग बना रखी है जो लड़कियों को जाल में फंसाने का काम करते है। जस्टिस अशोक चौधरी ने फैसला सुनाया। सजा सुनने के बाद एक आरोपी कोर्ट में बेहोश भी हो गया था। मामले में 24 गवाह और 40 दस्तावेज पेश किए गए।

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