उत्तर प्रदेश की मेरठ कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को BJP सांसद राजेंद्र अग्रवाल को कोर्ट चलने तक कस्टडी में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
दरअसल, साल-2012 में सांसद राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ रेल रोकने पर FIR हुई थी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए नदीम अनवर ने रेल रोकने के आरोप में सांसद राजेंद्र अग्रवाल को अदालत चलने तक कस्टडी में रहने की सजा एवं अंकन 2 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
अधिवक्ता मनमोहन विग ने बताया कि भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर वर्ष 2012 में सिटी स्टेशन पर रेल रोकने के आरोप में फिर दर्ज हुई थी। न्यायालय में उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मुकदमे में उन्हें झूठा राजनीतिक रूप से फसाया जा रहा है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली का उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर आरोपी सांसद को सजा सुनाई।