झुंझुनूं-चिड़ावा : मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT)चिड़ावा ने एक सड़क हादसे के मामले में मृतक के परिजनों को 88 लाख 23 हजार 391 रुपए मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश दिया है।
वरिष्ठ एडवोकेट लालचंद गोठवाल ने बताया कि ब्राह्मणों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ निवासी संजय थल सेना में जबलपुर में नायक पद पर कार्यरत था। 4 जनवरी 2018 को उसकी बाइक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी थी। जिसमें उनकी मौत हो गई थी। संजय छूट्टी लेकर घर आया था और अपनी बहन के ससुराल जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद संजय की पत्नी और बेटे-बेटी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।