जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अभ्यर्थी को इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा नाविक पद के लिए की जा रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने आदेश जारी कर गृह विभाग, रक्षा विभाग, इंडियन कोस्ट गार्ड व भर्ती विभाग के अधिकारियो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले के अनुसार ढाढ़ोत निवासी अभ्यर्थी विजय शर्मा ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि नाविक भर्ती-2023 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा भर्ती के अगले आयोजित चरणों में अभ्यर्थी के भाग लेने पर रोक लगा दी थी।
बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा पास करने के बाद अगले द्वितीय-चरण में भाग लेने हेतु उपस्थित हुआ किंतु उसे बिना किसी उचित कारण के चयन प्रक्रिया से आउट कर दिया। उन्होंने निवेदन किया की अभ्यर्थी को प्रक्रिया में शामिल किया जाये।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुदेश बंसल ने याचिका का अवलोकन करने व भारत सरकार के अधिवक्ता को सुनने के बाद अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश जारी कर अभ्यर्थी का परिणाम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये है।