झुंझुनूं : दुकानों पर जीएसटी नंबर नहीं हुआ तो भरना पड़ेगा जुर्माना

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल

झुंझुनूं : कर अधिकारी फर्जी जीएसटी पंजीकरणों का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के दावे कर अनुचित फायदा उठाने वालों की शिनाख्त के लिए 16 मई से दो महीने का विशेष अभियान चलाएंगे। अभियान के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर मौके पर जुर्माना वसूलने के साथ मामला दर्ज किया जाएगा। जिन दुकानों के मुख्य प्रवेश द्वार पर जीएसटी नंबर और फर्म का नाम नहीं होगा, उन पर 50 हजार से पांच लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का फर्जी पंजीकरण कराने के बाद उसके आधार पर धोखेबाज फर्जी रसीदों के सहारे आइटीसी के दावे करते हैं और सेवा या उत्पाद की आपूर्ति के बगैर वह राशि खाते में जमा करा लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के मुताबिक फर्जी पंजीकरण व फर्जी रसीदें जारी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समस्या गंभीर हो चुकी है। इसमें लोग सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाते हैं।
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