झुंझुनूं : महंगाई राहत कैंपों में जरूरी दस्तावेज मोबाइल पर दिखाने से या मौखिक रूप से जन आधार नंबर बताने से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लाभार्थी खुद चाहे तो मूल दस्तावेज या फोटोकॉपी ला सकता है, लेकिन उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया कि महंगाई राहत कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इनमें 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनके लिए रजिस्ट्रेशन भी पूर्णत: निशुल्क है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी का अपने क्षेत्र में होना भी जरूरी नहीं है, वह राज्य में किसी भी स्थान पर कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन लाभार्थी परिवार का कोई भी सदस्य करवा सकता है।
निशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लिए बिल पर अंकित नंबर / कनेक्शन नंबर
- गैस सिलेंडर योजना के लिए गैस कनेक्शन नंबर व एजेंसी का नाम
- महात्मा गांधी नरेगा के लिए जॉब कार्ड नंबर
- अन्य समस्त योजनाओं के लिए जन आधार नंबर
10 योजनाओं का मिलेगा लाभ
- मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह)
- मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह)
- मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
- महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 दिवस अतिरिक्त)
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (125 दिवस)
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह)
- मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (अब 25 लाख रुपए का बीमा)
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (अब 10 लाख का बीमा)