GST: जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की लंबित शेष राशि का आज तक पूरा भुगतान कर दिया जाएगा।
दूसरे शब्दों में जीएसटी मुआवजे की पूरी लंबित शेष राशि जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। हालांकि यह राशि आज की तारीख में मुआवजा कोष में वास्तव में उपलब्ध नहीं है।
हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जुटाकर जारी करने का फैसला किया है। इतनी ही राशि भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से प्राप्त की जाएगी। इस विज्ञप्ति के साथ केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के तहत परिकल्पित सेस की राशि के पिछले पांच वर्षों का बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा।
राब का GST रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाता है तो उसमें रेट 0% GST लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसमें 5% GST लगेगा। पेंसिल शार्पनर में GST को कम करके 18% से 12% किया गया है: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/naO33NAFnd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2023
वित्त मंत्री ने कहा, राब (लिक्विड जैगरी) और पेंसिल व शार्पनर पर जीएसटी दरों (GST Rate) में कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने कहा, सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी कर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपये जारी किए। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा पर जीओएम की सिफारिशें मंजूर कर ली गई है। इनपर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला लिया गया है। इनपर सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है। राज्यों के कहने पर इसकी परिभाषा में बदलाव किया जाएगा।
वित्त मंत्री के अनुासर राब (लिक्विड गुड़) पर जीएसटी की दर शून्य कर दी गई है। खुले लिक्विड गुड़पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं पैकेट बंद लिक्विड गुड़ पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गईं हैं।
सीतारमण ने कहा ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण जीएसटी परिषद् की बैठक में शामिल नहीं हो सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एयूवी (MUB) पर टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है। जीएसटी परिषद ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि तीन फॉर्मों जीएसटीआर फॉर्म नंबर 4, 9 और 10 पर लेट फीस कम कर दी गई है। इस तरह की राहत पहले जीएसटीआर 1 और 3 के लिए दी गई थी जो कि मासिक रिटर्न हैं। अब इन तीनों फॉर्म पर भी लेट फीस कम कर दिया गया है।
जानिए काउंसिल मीटिंग की महत्वपूर्ण बातें
- प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। नेशनल टेक्सिंग एजेंसीज पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब एग्जामिनेशन फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी तक एग्जामिनेशन फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था।
- पान-मसाला, गुटखा जीओएम की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है।
- जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट भी मंजूर कर ली गई है। राज्यों के आग्रह पर परिभाषा बदले जाएंगे।
- टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है। पहले प्रोडक्शन पर एड वैलोरेम टैक्स (Ad Valorem Tax) लगता था।
- एसयूवी की तर्ज पर एमयूबी पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है। काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी पर विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है।