झुंझुनूं : खान विभाग ने अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वाले वाहनों के लिए जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया है। इसके साथ एक महीने में वाहन को रिलीज नहीं कराने पर विभाग ऐसे वाहनों को नीलाम कर सकेगा।
विभाग की उप शासन सचिव नीतू बारूपाल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पहले अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वाले वाहनों पर एक लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जा रही थी। जिसमें अब संशोधन कर तीन कैटेगरी तय कर दी गई हैं।
इसमें पांच साल से कम पुराने और 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के वाहनों पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो 10 से कम पुराने और 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। वही अन्य वाहनों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही अवैध बजरी परिवहन में लिप्त वाहन को 30 दिन की अवधि में नहीं छुड़वाने पर उस वाहन को नीलाम किया जा सकेगा।