वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना : राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा करवाये जाने के संबंध में राज्य सरकार की “वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 40000 वरिष्ठ नागरिकों को चयनित धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा कराए जाने की योजना है। इसमें से 36000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से तथा 4000 वरिष्ठजनों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जानी है। “वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के आयोजन की विज्ञप्ति प्रसारित कर विभागीय वेबसाईट https://devasthan.rajasthan.gov.in पर योजना एवं तद्विषयक नियम एवं शर्ते अपलोड कर जारी कर दी गई है। यात्रियों का चयन लॉटरी द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्नलिखित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत दि. 25 मई 2023 तक किया जाएगा:-
- प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक जिले की जनसंख्या के अनुपात को अधिभार देते हुए कोटा निर्धारित किया जायेगा, यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त है, तो लॉटरी (कम्प्यूटराईज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स) द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा, जो मूल चयन सूची होगी। कोटे के 100 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची (Waiting List)भी बनायी जायेगी। शेष अन्य पात्र आवेदकों की क्रमानुसार अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची (Additional Waiting List) भी बनायी जा सकेगी ताकि बर्थ रिक्त नहीं जावे ।
- चयन सूची में मूल चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। इसमें भी यात्री कम पड़ने पर क्रमानुसार अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची से बुलाया जा सकेगा, प्रतिक्षा सूची एवं अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में से यात्रा हेतु चयन मूल चयन सूची में से यात्रियों के उपलब्ध न होने पर ही किया जायेगा।
- लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नि अथवा पति या सहायक को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जायेगी एवं लॉटरी निकाली जायेगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ / सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जायेगी।
- रेल एवं हवाई यात्रियों की लॉटरी एक साथ निकाली जायेगी सबसे पहले हवाई यात्रा हेतु लॉटरी निकाली जायेगी, उसके उपरान्त शेष में से रेल यात्रा हेतु यात्रियों का चयन किया जाएगा।
- चयनित यात्रियों एंव प्रतिक्षा सूची को देवस्थान विभाग के पोर्टल, जिला कलक्टर कार्यालय एवं देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से जो उचित समझे जाए, प्रसारित किया जायेगा।
- केवल वे व्यक्ति ही जिनका ऑलनाईन लॉटरी में चयन किया गया है, वे यात्रा पर जा सकेंगे। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेंगें।
- प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा सं. प. 6 ( 19 ) प्र. सु. / अनु-3 / 2014 दिनांक 09.12.2014 द्वारा गठित समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा हेतु जिला स्तर पर यात्रियों के चयन हेतु लॉटरी की जायेगी।
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला कलेक्टर बैठको की अध्यक्षता करेगें। समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।
अतः आपसे अनुरोध है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के प्रासंगिक उपर्युक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए आपके जिले में गांव-गांव एवं ढाणी तक यात्रा का प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण वरिष्ठजन को प्राप्त हो सके।