जयपुर : राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राज्य कर्मचारियाें और अधिकारियाें के वेतन, पेंशन आदि से संबंधित सेवा नियमों के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मिश्र ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के अंतर्गत कार्मिक को 28 वर्ष की सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की जरूरी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति पर पूर्ण पेंशन का लाभ देने और 75 वर्ष के पेंशनर या उसके पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने की मंजूरी जारी की है।
कार्मिक या पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित पुत्र या पुत्री काे और 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देने वाले संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी या समकक्ष डिप्लोमा पर वेतन वृद्धि का फायदा
राज्यपाल ने वित्त विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 की अनुसूची 5 में संशोधन किए जाने संबंधित उस अधिसूचना संशोधन का अनुमोदन किया है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। अधिसूचना संशोधन से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए भी अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान करने से उच्च अधिकारियों को भी फायदा मिलेगा।
राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम में संशोधन
राज्यपाल ने कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में देय विशेष भत्ते एवं विशेष वेतन में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुरूप वृद्धि संबंधित राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 की अनुसूची 111 में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसमें विभिन्न विभागों के पदों के पे-लेवल में संशोधन किए जाने संबंधित उस अधिसूचना को भी स्वीकृति दी है, जिसमें कार्मिक की पदोन्नति, एसीपी पर, पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सैल होने पर आगामी सैल में वेतन निर्धारित हो सकेगा।
इससे उसके वेतन में वृद्धि होगी एवं वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर भविष्य में दो वेतन बढ़ोतरी यथा 1 जनवरी और 1 जुलाई से किए जाने के के प्रस्ताव का भी उन्होंने अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन छ माह में प्राप्त होना सुनिश्चित हो सकेगा तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे।
कार्मिकों को नियमित के समान वेतनमान
राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1989, 1998, 2008 एवं 2017 में संशोधन करने से कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान एवं पदनाम उपलब्ध कराने संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी राज्यपाल ने सोमवार को मंजूरी दी है।