कोटा : चार साल की मासूम से रेप करने वाले 70 साल के बुजुर्ग को उम्रकैद (‘अंतिम सांस तक कारावास) की सजा सुनाई गई है। रेपिस्ट कोई और नहीं, बल्कि होने वाले फूफा का पिता है। 7 महीने पहले बच्ची के घर में ही उसने दरिंदगी की थी। यह मामला पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे की कोर्ट में चल रहा था।
दुष्कर्मी गोपाल लाल (70), कोली मोहल्ला, झालरापाटन हाल निवासी आवली रोझड़ी कोटा पर कोर्ट ने 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। 27 दिसंबर 2022 को गोपाल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद कोर्ट में चालान 27 फरवरी 2023 को पेश किया गया। गुरुवार को फैसला आया है। कोर्ट ने इस अपराध को बेहद घृणित कार्य बताया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित बच्ची के लिए एक कविता लिखी है-
‘मां तुझे सलाम
तुम कितनी करुणामय हो
जो तुमने मेरी अव्यक्त वेदना को पढ़ लिया
नहीं तो मैं जीवन भर इस बोझ को चुपचाप ढोते रहती
मां साहस नहीं दिखाती तो मासूम की कौन सुनता’
मां के साहस को सराहा
विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है- रेपिस्ट 72 साल का वृद्ध व्यक्ति है। फिर भी उसने अपनी उम्र और नैतिकता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए घोर दुस्साहस दिखाकर सवा 4 साल की मासूम बालिका के साथ घृणित कार्य किया। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। ऐसे व्यक्ति के साथ नरमी का रुख अपनाए जाने पर समाज में मासूम लड़कियों के साथ न्याय नहीं होगा।
यदि पीड़िता की मां साहस नहीं दिखाती तो मासूम की बात को सुनने समझने वाला कोई नहीं था। कोर्ट पीड़ित बालिका की मां की जागरूकता और साहस की मुक्त कंठ से सराहना करता है। साथ ही, समाज को यह संदेश देना चाहता है कि किसी भी सूरत में इस प्रकार के घृणित कृत्यों का मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए।
लड़की की मां की तरह आगे आकर साहस दिखाना चाहिए। ताकि ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा कर मासूमों के बचपन को सुरक्षित रखा जा सके।
ये था मामला
सरकारी वकील ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर 2022 को बच्ची के पिता ने उद्योग नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि घटना से 1 दिन पहले 23 दिसंबर को गोपाल और तीन चार अन्य रिश्तेदार पीड़ित बच्ची के यहां रिश्ते के लिए उसकी बुआ को देखने आए थे।
इसके बाद गोपाल रात को पीड़ित परिवार के घर रुका था। सर्दी का मौसम होने के कारण अगले दिन दोपहर में कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसी दौरान पास में 4 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी। उसी दौरान गोपाल ने लड़की के साथ रेप किया।
थोड़ी देर बाद वो रोती हुई मम्मी के पास गई और अपना पायजामा नीचे करते हुए बताया कि अंकल ने दर्द कर दिया। इसके बाद पत्नी ने आरोपी गोपाल से पूछा तो उसने कपड़ों पर प्याज लगने की कहानी बताई।
डॉक्टर ने बढ़ाई हिम्मत
पति के घर पहुंचने पर पीड़ित बच्ची की मां ने सारी बात बताई। परिवार वालों ने समाज व लोकलाज के डर से थाने में शिकायत नहीं दी। उस घटना के बाद से बच्ची दर्द से परेशान रहने लगी। उसे एमबीएस हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत देने की सलाह दी। इसके बाद रिपोर्ट दी गई। जांच में गोपाल की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोर्ट में 19 गवाह के बयान कराए गए थे। 31 दस्तावेज पेश किए गए थे।