जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जिला प्रशासन के माध्यम से झुंझुनूं जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कंज्यूमर्स वॉयस क्लब गठित करवाने की सकारात्मक पहल की है, जिसके द्वारा आमजन को उपभोक्ता अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक किया जायेगा।
उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि देश को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सौगत देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आम उपभोक्ता को कानूनी अधिकार देने की व्यक्तिगत पहल का ही नतीजा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर बने कानून को मजबूती देते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को सर्वसम्मति से पारित करवाते हुए 20 जुलाई 2020 को पूरे देश में लागू करवाया है।
पदाधिकारी कोई नहीं, सभी सदस्य होंगे
जिला आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि कंज्यूमर्स वॉयस क्लब सीधे शब्दों में उपभोक्ता की आवाज बनने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बनेंगे, जिसमें कम से कम 25 सदस्य होंगे लेकिन पदाधिकारी कोई नहीं होगा।
सदस्यों में अधिवक्ता, शिक्षाविद, पर्यावरणविज्ञ, भूतपूर्व सैनिक, स्काउट व गाईड, एनसीसी कैडेट्स, युवा, महिला, दलित इत्यादि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। ये सदस्य ग्राम पंचायतों में आमजन को उपभोक्ता अधिकारों एवं दायित्व की जानकारी देंगे और उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने पर विधि सम्मत कार्य करते हुए प्रशासनिक व उपभोक्ता आयोग स्तर पर न्याय भी दिलवाएंगे।
मील ने आह्वान किया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत मिले हुए कानूनी अधिकारों को हासिल करने के लिए उपभोक्ताओं एवं जागरूक नागरिकों को सकारात्मक रूप से उपभोक्ता के दायित्व को भी पूरी शिद्दत से निभाने की पहल कर उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले सेवाप्रदाता के खिलाफ अधिनियम में मिले संरक्षण को कानूनी हथियार के रूप काम में लेते हुए अपना हक प्राप्त करना चाहिए।