जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए चलाई जा रही सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में गारंटर के रूप में अब सरकारी कर्मचारी की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को बिना ब्याज के अकृषि गतिविधियों के लिए दो लाख रु. तक का लोन स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। नई गाइड लाइन के अनुसार बेरोजगार परिवार के सदस्य, बैंक की सहमति से अच्छे सिबिल स्कोर वाले किसी भी व्यक्ति को गारंटर बना सकते हैं।
योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्रीय सहकारी बैंक के MD दीपक कुमार ने बताया कि ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की नई गाइड लाइन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
योजना के तहत आवेदन के बाद जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा ऋण की स्वीकृति दी जाएगी।
झुंझुनूं में 4479 परिवारों को मिलेगा फायदा
योजना के तहत झुंझुनूं में 4479 परिवारों को बिना ब्याज आजीविका ऋण दिया जाएगा। योजना में वही आवेदन कर सकेंगे जो पांच साल से परिवार के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। इसके साथ ही योजना का फायदा परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा।
योजना में एक दर्जन से ज्यादा स्वरोजगार शामिल
योजना में ब्याज मुक्त लोन कृषि के अलावा एक दर्जन से ज्यादा गतिविधियों के लिए वितरित किया जाएगा। इसमें खास तौर से हस्त शिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई, पशुपालन आदि स्वरोजगार गतिविधियों को शामिल किया गया है।