नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद ही एक बार फिर आप सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आप सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र उनके निर्णयों पर कार्यवाही नहीं कर रहा है।
तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सिंघवी ने कहा कि आपके कल के आदेश के बावजूद केंद्र दिल्ली सरकार के निर्णयों को रोक रहा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही बैंच गठित करेंगे।
फैसले के तुरंत बाद किया तबादला
बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम् फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि संबंधी निर्णयों को छोड़कर सभी सेवाएं दिल्ली की सरकार के अधीन रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादला कर दिया। उनकी जगह 1995 बैच के अधिकारी अनिल कुमार को पोस्टिंग दी। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि केंद्र ने उनके आदेश पर कोई अमल नहीं किया।
कल 5 जजों की बेंच ने सुनाया था फैसला
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा था कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिसए पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।