जयपुर/झुंझुनूं : बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर नियुक्ति देने का आदेश व सरकार से माँगा हाई कोर्ट ने माँगा जवाब एफ़ आई आर दर्ज होने के कारण नियुक्ति से वंचित करने का मामला

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल

जयपुर/झुंझुनूं : बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी कपिल चौधरी को कंप्यूटर अनुदेशक पद पर नियुक्ति और पदस्थापन करने के अंतरिम आदेश भी दिए हैं।

अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 2022 में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया था। विभाग की ओर से उसे काउंसलिग के लिए बुलाया गया। लेकिन अप्रैल माह में हुई काउंसलिग के दौरान उसकी ओर से विस्तृत आवेदन पत्र भरा गया। जिसमें याचिकाकर्ता ने कोई तथ्य नहीं छिपाया था। विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद वह कोटा में पदस्थापन के लिए पहुंचा, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे यह कहते हुए कार्य ग्रहण नहीं कराया कि उसके खिलाफ एफ़ आई दर्ज है दहेज के मामले में जबकि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और उसने सभी तथ्यों की जानकारी विभाग को दे दी थी। ऐसे में उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने पदस्थापन के आदेश दिये है याचिकाकर्ता की और से राम प्रताप सैनी ने की पैरवी

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