जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : झुंझुनूं शहर के शौकत अली कपूर के पिता मो. यासीन के नाम से जलदाय विभाग का जल कनेक्शन है, लेकिन बिल में मीटर नंबर नहीं होने से और रीडिंग भी सही अंकित नहीं होने से वे काफी परेशान थे, उन्होंने बुधवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की मीडिएशन सेल में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तुरंत मीटर की रीडिंग लेकर मीटर नंबर अंकित करते हुए संशोधित बिल भी जारी गया। जिस पर उपभोक्ता ने तुरंत बिल जमा करवा दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा पहली दफा आयोजित मीडिएशन सेल में इस तरह के 11 प्रकरण बुधवार को रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर ही निस्तारण हुआ, वहीं एक मामले में एवीवीएनएल के कर्मचारी को कोर्ट ने तलब किया है। गौरतलब है कि आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज मील द्वारा महीने के आखिरी बुधवार को मीडिएशन सेल के माध्यम से लोक अदालत का आयोजन करने की पहल की गई है। पिलानी के दयाराम द्वारा भी विद्युत कनेक्शन का मीटर पड़ोसी के खेत में स्थापित होने की समस्या रखी गई, जिस पर तुरंत प्रभाव से फैसला सुनाते हुए 7 दिन में मीटर परिवादी के खेत में स्थापित करने का आयोग द्वारा फैसला सुनाया गया।
वहीं झुंझुनूं शहर के रामप्रताप द्वारा 28 मार्च को घरेलू कनेक्शन में सोलर प्लेट्स द्वारा एवीवीएनएल को दी गई विद्युत की राशि का समायोजन नहीं होने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस पर तुरंत संशोधित बिल जारी करवाया गया। इसी तरह परिवादी ओमप्रकाश द्वारा भी नियमित बिल जमा कराने के बाद भी बकाया राशि का नोटिस मिलने पर परिवाद दर्ज कराया गया था, जिसका निस्तारण करते हुए 2 दिन में संशोधित बिल जारी करने के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए। एवीवीएनएल की ओर से अधिशाषी अभियंता अमर सिंह ने बताया कि मीडिएशन सेल के माध्यम से जिले भर के उपभोक्ताओं को त्वरित राहत देने का कार्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किया जा रहा है। लोक अदालत में सदस्या नीतू सैनी, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता पुनीत सैनी और एवीवीएनएल के विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञ कुल्हार समेत अधिवक्ता गण भी मौजूद रहे।