झुंझुनूं-नवलगढ़ : 15 माह की बच्ची की हत्या करने का मामलाः नवलगढ पुलिस द्वारा आरोपी पिता को किया गया गिरफतार

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल

झुंझुनूं-नवलगढ़ : जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा I.P.S द्वारा जिले में गम्भीर किस्म की वारदातों के त्वरित खुलासे के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक वृत नवलगढ के सुपरविजन में सुनील शर्मा पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना नवलगढ के नेतृत्व में कार्यवाही की गई।

घटना का विवरण :
26 मार्च 2023 को परिवादी विजयपाल पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी कैरु पुलिस थाना नवलगढ द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई कि 26 मार्च 2023 को सुबह 10.30 बजे मेरी भांजी कविता का पति कैलाश पुत्र मूलचन्द जाति मेघवाल निवासी गिरधरपुरा व उसके साथ उसके भाई जीवण व एक अन्य व्यक्ति आया और मेरी भांजी कविता के साथ गाली गलौच व मारपीट की और भांजी कविता के पास उसकी छोटी बच्ची थी. उसके साथ भी मारपीट की और मेरी भांजी की छोटी बच्ची ओजस्वी को भांजी कविता से छीन लिया और छोटी बच्ची को काफी पिटा और जमीन पर जोर जोर से गिराकर जान से मार दिया ईत्यादि रिपोर्ट पर मु.न. 145 / 2023 धारा 341, 323, 504, 506, 302 / 34 भादस में कायम कर सुनील शर्मा पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना नवलगढ द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही :
1. प्रकरण में परिवादी की रिपोर्ट पर अविलंब प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा मृतक बच्ची ओजस्वी की लाश का पोस्टमॉर्टम करवा लाश परिजनों को सुपुर्द की गई तथा मृतक बच्ची की पॉस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई।

2. प्रकरण में त्वरित अनुसंधान करते हुए आरोपी कैलाश पुत्र मूलचन्द जाति मेघवाल निवासी गिरधरपुरा को दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया जिस पर बाद पूछताछ आरोपी को गिरफतार किया गया।

3. प्रकरण में प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पिता व मृतका बच्ची ओजस्वी की माता कविता के बीच विवाद होने की वजह से आक्रोशित होकर बच्ची को दीवार पर पटक कर हत्या करना सामने आया है। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है।

4. प्रकरण में गिरफतारशुदा आरोपी कैलाशचंद्र से घटना के संबंध में और अनुसंधान किया जा रहा है जिसको बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा। आरोपी के साथ आए अन्य दो व्यक्तियों की मामले में भूमिका की जांच की जा रही है।

गिरफतारशुदा आरोपी
कैलाशचंद्र पुत्र मूलचन्द, निवासी गिरधरपुर उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू

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