जयपुर : राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट में भी इसकी घोषणा की थी। गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना की राशि को 5 लाख रुपए बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार 5 लाख रुपए प्रोत्साहन देती थी।
जारी निर्देश आज से ही लागू होंगे, जिसके तहत इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि में से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कराए जाएंगे। जबकि शेष 5 लाख रुपए दूल्हा-दुल्हन का एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाकर जमा कराए जाएंगे। बता दें कि CM अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में राशि बढ़ने कि घोषणा की थी।
साल 2006 में शुरु हुई थी स्कीम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्कीम की शुरुआत 2006 में हुई थी। पहले इस स्कीम के तहत 50 हजार रुपए नव दंपती को दिए जाते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था।
अब तक इंटरकास्ट मैरिज करने पर 5 लाख रुपए नव दंपती को दिए जाते थे। लेकिन आज से ही यह राशि 10 लाख कर दी गई है। इस योजना का नाम डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना है। इसके तहत 75% राशि राज्य सरकार और 25% राशी केन्द्र सरकार वहन करती है। इस योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 33 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि और मौजूदा वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा राशि जारी की जा चुकी है।
पहले ढाई लाख रुपए एफडी करते थे
इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के तहत अब तक 2 लाख 50 हजार रुपए शादीशुदा जोड़े के जॉइंट अकाउंट में 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जमा किए जाते थे और बाकी के 2.5 लाख रुपए उन्हे अपने वैवाहिक जीवन में दैनिक कार्यों के लिए दिए जाते थे। इन पैसों का दंपती कहीं भी इस्तेमाल कर सकता था।
जानिए योजना की पात्रता एवं शर्तें
- योजना के तहत युवक-युवती में से कोई एक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए। किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, वे किसी आपराधिक मामले में दोषी न पाए गए हों।
- अतरंजातीय विवाह करने वाले युगल विवाह के प्रमाण स्वरुप सक्षम प्राधिकरण अथवा अधिकारी के कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो।
- युगल की संयुक्त आय ढाई लाख रूपए वार्षिक से अधिक न हो। ऐसे युगल केंद्र एवं राज्य सरकार की समानंतर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
- विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन प्राप्त होने पर योजना के तहत लाभ देय होगा। युवक-युवती के प्रथम विवाह पर ही योजना का लाभ मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- सक्षम प्राधिकरण- अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
- सक्षम प्राधिकारी- अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
- राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
- युगल के आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति।
- बचत खाता संख्या एवं पैन कार्ड की प्रति।
- युवक-युवती का आय प्रमाण पत्र।
- युगल की संयुक्त फोटो।
- विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
10 लाख रुपए के लिए पंजीकरण का तरीका
- सबसे पहले Rajasthan SJMS पोर्टल https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
- पोर्टल पर SJMS SMS ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि आप https://sso.rajasthan.gov.in/signin पोर्टल पर पहुंच जाएं।
- नए यूजर्स को Registration लिंक पर क्लिक करके पहले अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। https://sso.rajasthan.gov.in/register
- जिसके बाद SSO ID ओपन होने के बाद ‘Citizen’ सेक्शन पर क्लिक करके SJMS Application के लिंक पर क्लिक करना है।
- Application फॉर्म में पूछी गई जानकारी ठीक से भर कर सबमिट के बटन पर CLICK कर देना है।
- शादी के 1 साल के अंदर ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक साल बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।
पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान टॉप पर
पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि कई गुना है। हरियाणा, पंजाब और मध्यप्रदेश में में इंटरकास्ट मैरिज पर 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। जबकि राजस्थान में वर्ष 2013 से ही 5 लाख रुपए देने का प्रावधान कर दिया गया था।