जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने बताया कि ट्रक ऑपरेटर्स के लिए आपश्यक सूचना जारी की गई है जिसके तहत भार वाहनों (ट्रकों) का वितीय वर्ष 2023-2024 का अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2023 निर्धारित की गई है।
कर जमा कराने के लिए जिला परिवहन कार्यालय झुन्झुनू में विशेष काउन्टर लगाये गये है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए कर जमा कराने के लिए मार्च माह में कार्यालय राजकीय अवकाश में भी खुला रहेगा ।
भार वाहनों (ट्रकों) का 15 मार्च, 2023 तक कर जमा नहीं कराने पर पेनल्टी / ब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 11 एवं मोटर यान कराधान नियम, 1951 के रूल 32 के अन्तर्गत कर के बराबर प्रशमन राशि आरोपित की जायेगी। वाहन स्वामी निर्धारित तिथि तक वाहनों के कर जमा करावे और अनावश्यक परेशानियों से बचे।