झुंझुनूं : झुंझुनूं में शादी समारोह, बर्थ डे पार्टी व डिस्को क्लब में मनचाहा म्यूजिक बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना लाइसेंस डीजे या म्यूजिक बजाने वालों पर सख्ती दिखाएगी। पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किए हैं।
एडीजी (क्राइम) रवि प्रकाश मेहरड़ा ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि शादी समारोह के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और डिस्को क्लब आदि में व्यावसायिक उद्देश्य से म्यूजिक के उपयोग के लिए कॉपीराइट संस्थाओं से लाइसेंस लेने की जरूरत है। यदि कोई डीजे मालिक, होटल, रेस्टोरेंट और डिस्को क्लब संचालक कॉपीराइट संस्थाओं की सहमति या अनुज्ञापत्र के बिना कॉपीराइट म्यूजिक का उपयोग करते है।
तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी के इस आदेश के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। एसपी मृदुल कच्छावा ने भी इस संबंध में आदेश पारित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बिना परमिशन होगी कार्रवाई
SP मृदुल कच्छावा पुलिस मुख्यालय की ओर से बिना लाइसेंस के कॉपीराइट संगीत का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के सम्बन्ध में मुख्यालय से निर्देश मिले हैं। सभी थाना अधिकारियों को कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है। अगर किसी भी पंजीकृत कंपनी का प्रतिनिधि शिकायत करता है तो पुलिस की ओर कार्रवाई की जाएगी।