जयपुर : जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त करने के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वह नहीं हो सकी। मेयर पद से हटाने, वार्ड में चुनाव नहीं करवाने और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में ये सुनवाई है, जो जस्टिस महेन्द्र गोयल की कोर्ट में लगाई गई है, लेकिन नंबर नहीं आने के कारण अब इस पर सुनवाई के लिए गुरुवार का समय दिया है।
जानकारी के मुताबिक याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर को प्रदेश के निकायों की खाली सीटों पर उप चुनाव करवाए जाने के लिए पत्र लिखा है। इन वार्ड में प्रार्थिया का वार्ड भी शामिल है। उसके वार्ड में उप चुनाव हुए तो उसके अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए याचिका निस्तारण तक उसके वार्ड में चुनाव नहीं करवाएं। इस याचिका पर सुनवाई के लिए सौम्या की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में आग्रह किया कि ये सुनवाई होना अहम है। लेकिन कोर्ट ने आज समय नहीं होने पर इसके लिए अगले दिन गुरुवार को सुनवाई करने का समय दिया।
गौरतलब है कि ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर व तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के बीच हुए विवाद के बाद सौम्या सहित तीनों पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा और पारस जैन को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद सौम्या गुर्जर समेत सभी सदस्यों को अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित किया है।