उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीते दिन मंगलवार को लव जिहाद को लेकर विधेयक पास हो चुका है। इस बिल के अंतर्गत आरोपियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। नए कानून कई अपराधों की सजा बढ़कर दोगुनी कर दी गई है। इस कानून में अन्य भी कई अपराधों को जोड़ा गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये बिल सोमवार को सदन में पेश किया था। नए बिल में क्या प्रावधान है वो जानने के लिए देखें ये वीडियो…