नई दिल्ली : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस के पास दो ऐसे गवाह हैं जो उन्हें सजा दिला सकते हैं। दोनों पीडि़त पहलवानों के कोच हैं। कोच का कहना है कि उन्होंने आरोपी बृजभूषण सिंह को पहलवान के साथ छेड़छाड़ व सेक्सुअल फेवर मांगते देखा। उस समय वह डब्ल्यूएफआई कार्यालय में पीड़ित पहलवान के साथ थे।
पुलिस ने दोनों को हियरसे (किसी की सुनाई बात पर बयान देना) नहीं माना है। नई दिल्ली जिले की कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें ये बात रखी हैं। पुलिस ने चार्जशीट में इन दोनों कोच को अहम गवाह माना है और ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं।
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि बृजभूषण ने पीड़ित पहलवान (एफआईआर में 2 नंबर पर बयान देनी वाली पहलवान) को डब्ल्यूएफआई कार्यालय बुलाया। उस समय उसके साथ रोहतक, हरियाणा निवासी कोच भी थे।
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में इस कोच के बयान को प्रमुखता से रखा है। कोच ने बयान दिया कि आरोपी बृजभूषण सिंह ने उसके सामने महिला पहलवान के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने पहलवान से सेक्सुअल फेवर मांगा।
इस आधार पर चलाया जा सकता है केस
-पीड़ित पहलवानों ने पुलिस के सामने आईपीसी 161 के तहत और 164 के बयान तहत अदालत में दिए बयान आपस में मिल गए हैं। यानी महिला पहलवानों ने कोर्ट में वहीं बयान दिए हैं जो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराते समय पुलिस के सामने दिए थे।
-दोनों पीड़िताओं के कोच। पुलिस ने इनको चार्जशीट में घटना का प्रत्यक्षदर्शी माना है।
-22 हियरसे के बयान।
-डब्ल्यूएफआई की ओर से दिए गए छह फोटो।
-महिला पहलवानों की ओर से ई-मेल कर पुलिस को दिए गए फोटो।
-कुछ जगहों की मोबाइल लोकेशन।