सब इंस्पेक्टर भर्ती : सब इंस्पेक्टर भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट ने दिये आदेश व सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग से किया जवाब तलब

सब इंस्पेक्टर भर्ती  : सब इंस्पेक्टर भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट ने दिये आदेश व सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग से किया जवाब तलब। राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 के मामले में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में नहीं बुलाने पर राजस्थान सरकार के ग्रह सचिव, पुलिस महानिदेशक जयपुर सचिव, लोक सेवा आयोग अजमेर से जबाव तलब किया है साथ ही आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है यह आदेश न्यायाधीश अनूप कुमार ने दिये याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया की याचिकाकर्ता ने स्नातक परीक्षा इंटरव्यू से पहले प्राप्त कर ली है लेकिन आवेदन करते समय उसके पास योग्यता नहीं थी लोक सेवा आयोग के एस आई भर्ती के विज्ञापन में शर्त थी यदि कोई अभ्यर्थी बी ए की परीक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला है तो आवेदन का हक़दार होगा।

यह भर्ती राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 के अनुसार है जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हो योग्यता उस समय चाहिए 859 पद का विज्ञापन निकला था अब इंटरव्यू चल रहे है हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को शामिल करने का आदेश दिया है।

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