झुंझुनूं-पिलानी : बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप:विद्या विहार पालिका ईओ ने दर्ज करवाया ट्रस्ट के डायरेक्टर पर फर्जीवाड़ा का केस

 

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल

झुंझुनूं-पिलानी : पिलानी शहर के बीच बेशकीमती सरकारी जमीन को रातों रात फर्जी कागजात तैयार कर बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विद्या विहार नगर पालिका ईओ तौफीक अहमद ने बीईटी डायरेक्टर सहित अन्य लोगों के विरुद्ध फर्जी वाड़ा कर कूटरचित दस्तावेजों से सरकारी जमीन का बेचान करने का मामला पिलानी थाने में दर्ज करवाया है।

नगर पालिका के स्वामित्व की है जमीन

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में खसरा नंबर 969 रकबा 7.46 हैक्टेयर (गैर मुमकिन आबादी) की भूमि सीरी रोड़ पर स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या 01 राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज था तथा पिलानी विद्या विहार नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को आवंटन किए जाने हेतु 22-12-2022 को जिला कलेक्टर को पत्र (क्रमांक 3266) के द्वारा निवेदन किया गया था। जिला कलेक्टर ने नगरपालिका के पत्र पर संज्ञान लेते हुए उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व नायाब तहसीलदार को उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका विद्या विहार के नाम से दर्ज किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद 13-01-2023 को उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका विद्या विहार के नाम से दर्ज करवा दी गई थी।

रातोरात किया गया फर्जी वाड़ा

बताया जाता है कि नगर पालिका के नाम दर्ज होने के बाद इस भूमि को लेकर बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर व अन्य लोग सक्रिय हुए तथा 13-02-2023 को षड्यंत्र पूर्वक फर्जी एवं कूटरचित तथा साजिशी विक्रय पत्र तैयार कर 20-02-2023 को इसकी रजिस्ट्री करवा दी गई। प्रकरण में विद्या विहार पालिका ईओ तौफीक अहमद ने राजगढ़ चूरू निवासी जयवीर सिंह (निदेशक, महाबल डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड), बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर एसएस नायर, घनश्याम सिंह गौड़, ब्रह्मानंद सोनानिया, जगदीश प्रसाद कुलहड़ीया और उप पंजीयक सुरेन्द्र कुमावत के विरुद्ध राजकीय भूमि का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पंजीयन करवाए जाने का मामला पिलानी थाने में विभिन्न धाराओं में दर्ज करवाया गया है।

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