वाशिंगटन, डीसी (अमेरिका), 06 मार्च (ANI): अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 06 मार्च को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा कि सरकार उन विदेशी सहायता संगठनों को भुगतान रोक नहीं सकती, जिन्होंने पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया है।
यह कानूनी झटका ऐसे समय में आया है जब रिपब्लिकन राष्ट्रपति दुनिया भर में अमेरिकी मानवीय परियोजनाओं को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सहायता संगठनों ने मुकदमों में ट्रंप पर संघीय कानून के तहत अपनी अधिकार सीमा पार करने का आरोप लगाया, क्योंकि यह मामला कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पिछले महीने वाशिंगटन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने प्रशासन को लगभग 2 बिलियन डॉलर की राशि ठेकेदारों और अनुदान प्राप्तकर्ताओं को जारी करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि निचली अदालत के आदेश को रोका जाए, यह तर्क देते हुए कि यह “गैरकानूनी रूप से संघीय भुगतान प्रक्रियाओं को बाधित करेगा”। हालांकि, कंजर्वेटिव जस्टिस सैमुअल अलीटो, क्लेरेंस थॉमस, नील गोरसच और ब्रेट कवानाउ ने इस फैसले से असहमति जताई।