नई दिल्ली, 24 जनवरी (एएनआई): दिल्ली हाईकोर्ट ने जोर दिया है कि सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली सरकार के लिए विधानसभा में पेश करना एक संवैधानिक कर्तव्य है। फैसला सुनने के बाद, अधिवक्ता अनिल सोनी ने कहा, “कोर्ट ने रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि सरकार के लिए सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह दिल्ली सरकार पर निर्भर करता है कि वह रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करे, खासकर जब चुनाव नजदीक हैं।