उत्तर प्रदेश : अगस्त महीने का 3087 पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा वेतन, जारी हुआ आदेश

कानपुर पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय की तरफ से 3087 पुलिसकर्मियों की अगस्त महीने का सैलरी ना देने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल, एडिशनल सीपी मुख्यालय विपिन मिश्रा की ओर से जारी आदेश उन पुलिसकर्मियों के लिए है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया है।

 

जारी आदेश में क्या कहा गया ?

जब तक पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करते और उसकी कॉपी आंकिक शाखा में जमा नहीं करते, तब तक उनकी सैलरी जारी नहीं होगी। चूंकि बीते 10 दिन से लगातार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। ऐसे में जानकारी अपलोड करने के लिए 31 अगस्त के बाद भी 24 घंटे का आतिरिक्त समय दिया गया है। इस अतिरिक्त समय के बाद भी जानकारी अपलोड नहीं करने वाले पुलिकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

 

वहीं आदेश जारी होने के बाद कमिश्नरेट के 8722 पुलिसकर्मियों में से 5635 पुलिस कर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्तियों का ब्योरा भर दिया है। इनमें पुलिस कमिश्नर, दोनों एडिशनल सीपी के अलावा सभी डीसीपी, एडीसीपी व एसीपी ब्योरा अपलोड कर चुके हैं।

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