उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक महिला सिपाही को शादी का झांसा देकर तीन बच्चों के बाप ने चार साल तक रेप किया। यहीं नहीं आरोपी ने महिला सिपाही से 7 लाख 90 हजार रुपए भी ऐंठ लिए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसपर 1.72 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये फैसला प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को सुनाया गया है।
अब पढ़े पूरा मामला…
दरअसल, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय और सतीश चंद्र देवरस के अनुसार, ये पूरी घटना 2019 में हुई। जिला मुख्यालय पर तैनात एक महिला सिपाही से बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मंगारी गांव के रहने वाले मनोज शुक्ला की मुलाकात हुई, जो फाइनेंसर का काम करता था। इस बीच महिला कॉन्स्टेबल से पहले दोस्ती हुई और फिर घर आना जाना शुरू हुआ। फाइनेंसर ने शादी करने का झांसा देकर महिला कॉन्स्टेबल से दुष्कर्म किया और बिजनेस के बहाने 7 लाख 90 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।
महिला सिपाही हुई प्रेग्नेंट
उधर, महिला सिपाही के प्रेग्नेंट होने पर सुल्तानपर ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। आरोपी ने महिला सिपाही से बातचीत बंद कर दी। वहीं, जब पीड़िता उसका पता लगाते हुए उसके घर पहुंची तो देखा कि वह तीन बच्चों का बाप है। वहां हंगामे के बाद फाइनेंसर ने महिला कॉन्स्टेबल को मारपीट कर भगा दिया। जिसके बाद पीड़िता महिला कॉन्स्टेबल की तहरीर पर थाना कैंट पुलिस ने आरोपी मनोज शुक्ला उसके भाई तथा पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में दर्ज किया था। मामले में कोर्ट ने मनोज शुक्ला दोषी पाते हुए सजा दी।