उत्तर प्रदेश : दरोगा की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा, दिनदहाड़े मारी थी गोली

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 3 साल पहले दरोगा प्रशांत यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी विश्वनाथ को जिला जज विवेक संगल ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण यह रहा कि जिस भाई ने सूचना दी थी, वह अपने पूर्व के बयान से मुकर गया। इसके बावजूद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के दौरान दरोगा के परिवार के तमाम लोग मौजूद थे। कोर्ट का फैसला आने पर परिजनों का कहा- हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। हमें न्याय मिला है।

 

ये था मामला…

आपको बता दें कि ये मामला ताजनगरी के खंदौली थाना क्षेत्र के नहर्रा गांव का है। यहां 24 मार्च 2021 को विश्वनाथ का अपने भाई शिवनाथ से भूमि विवाद के चलते मारपीट हो गई। शिवनाथ ने आलू की फसल ली थी। विश्वनाथ फसल खोदने के लिए पहुंच गया। शिवनाथ ने विरोध किया, तो वह झगड़ा और मारपीट करने पर अमादा हो गया। विवाद की सूचना पर थाना खंदौली से दरोगा प्रशांत यादव गांव पहुंचे। दरोगा ने आरोपी विश्वनाथ को पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने तमंचा निकाल लिया। पीछा करने के दौरान प्रशांत की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीन दिन बाद जैतपुर में मुठभेड़ के दौरान आरोपी विश्वनाथ को दबोच लिया था। आरोपी के पैर में गोली लगी थी। उसके पास से दो तमंचे भी बरामद किए गए थे।

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