जनमानस शेखावाटी संवाददाता : साहिल गर्ग
झुंझुनूं-खेतड़ी : बजट घोषणा 2023 के अनुसार वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से एमनेस्टी योजना 2023 लागू की है। इसकी अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2023 है। विभाग में चल रही एमेनेस्टी योजना के तहत 31.12.2022 तक के बकाया कर जमा करवाने पर उस पर लगने वाले ब्याज व शास्ति पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है एवं खनिज विभाग के ई-रवाना के माध्यम – से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 जनवरी 2023 को या उससे पूर्व बनाये गये चालानों पर देय प्रशमन (कम्पाउंडिंग) राशि जमा करवाने पर 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। तथा कृषि ट्रेक्टर-ट्रॉली के लिए अधिकतम देय राशि 7500/- रूपये होगी ।
एमनेस्टी योजना में ऐसे वाहन भी शामिल किए गए है जो कि किन्ही कारणों नष्ट या कंउम हो गए है उसके निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन कार्यालय में आवेदन करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण करते हुए निर्धारण तिथि के बाद का कोई कर अथवा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। वाहन स्वामीयों से अपील की जाती है कि एमनेस्टी योजना 2023 में अपने वाहनो का शीघ्र अतिशीघ्र टैक्स अथवा ई- रवन्ना के चालानों के लिये लाभ लिया जाना सुनिश्चित करें । 30 सितम्बर 2023 से पूर्व वाहन स्वामी अपने वाहनों का बकाया कर एवं ई-रवन्ना ओवरलोड चालानों की जुर्माना राशि जमा करवाकर कर छूट का लाभ ले सकते हैं।