नई दिल्ली : मुंबई ट्रेन गोलीकांड में हुआ बड़ा खुलासा! आरोपी जवान ने बुर्का पहनी महिला से लगवाए थे ‘जय माती दी’ के नारे

मुंबई ट्रेन गोलीकांड: हाल ही में हुए जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस गोलीकांड में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको चौंका देगा। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने ट्रेन में 4 लोगों की हत्या की और बुर्का पहनी एक महिला यात्री को बंदूक की नोक पर धमकाते हुए ‘जय माता दी’ कहने के लिए मजबूर किया था। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने उस महिला की पहचान कर ली है साथ ही साथ उसे मुख्य गवाह भी बना लिया है। महिला के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

क्या खुलास हुआ जांच में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरी घटना की जांच बोरीवली की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस पूरी घटना को ट्रेन में लगे CCTV कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। आरोपी चेतन ने B3 कोच में बुर्का पहनी महिला पर बंदूक अड़ाकर उसे ‘जय माता दी’ का नारा लगाने को कहा, और साथ ही बाद में खुद आरोपी ने कथित तौर पर जोर से ‘जय माता दी’ कहने के लिए कहा।

जान से मारने की दी धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक, चेतन ने सबसे पहले B5 कोच में टीकाराम मीणा को गोली मारी उसके बाद भानपुरावाला की हत्या की। इसके बाद उसने B2 में बैठे सैफुद्दीन को गोली मारी और आखिर में S6 कोच में शेख को गोली मारी। इस दौरान B3 कोच में चेतन ने उक्त महिला को निशाना बनाया। महिला ने चेतन की बंदूक को दूर करते हुए पूछा कि तुम कौन हो? जिस पर चेतन ने कहा कि अगर बंदूक को हाथ लगाया तो गोली मार दूंगा।

दरअसल 31 जुलाई की सुबह जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में चेतन ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद सामने आए वीडियो में चेतन कह रहा है, “पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं… अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं।” फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इस समय चेतन न्यायिक हिरासत में है।

आपको बता दें कि चेतन पर वीडियो और यात्रियों के विवरण के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302 (हत्या), 363 (अपहरण), 341, 342 (गलत तरीके से बंदी बनाना), आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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