झुंझुनूं : हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले वाहन चलाने के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए अब आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में रोजाना हाजरी लगानी होगी। क्योंकि परिवहन विभाग 1 अगस्त से इन स्कूलों में रजिस्टर में हाजरी व्यवस्था बंद कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रशिक्षणार्थी को ऑनलाइन हाजरी लगानी होगी और 30 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी उसे ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा।
हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालकों से भी कहा गया है कि वे उनके पास शेष बचे हुए वाटर मार्क वाले ऑफलाइन प्रमाण पत्रों की स्टेशनरी 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से संबंधित परिवहन कार्यालय में जमा करवा दें। विभागीय सूत्रों के मुताबिक चालक लाइसेंस की गुणवत्ता में सुधार व प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने यह नई व्यस्था शुरू करने का फैसला लिया है।
ड्राइविंग स्कूलें बिना ट्रेनिंग के ही जारी कर देती हैं प्रमाण पत्र, इसलिए बदलाव
परिवहन विभाग का नियम है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चालक को पहले मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से एक महीने का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। इस प्रशिक्षण के दौरान चालक को सड़क पर वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों सहित विभिन्न जरूरी तकनीकी बारीकियां बताई जाती हैं। ताकि ड्राइविंग के वक्त चालक कोई लापरवाही नहीं बरतें जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। ड्राइविंग स्कूलों द्वारा बिना ट्रेनिंग ही प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी को देखते हुए अब विभाग एचएमवी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करने की नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू कर रहा है।
हर महीने बनते हैं 250 हैवी लाइसेंस
झुंझुनूं में करीब 2 दर्जन मोटर ड्राइविंग स्कूलें संचालित हैं। इनमें हर महीने करीब 250 हैवी ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 30 दिन बाद आवेदक स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
प्रशिक्षण में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। अच्छे से प्रशिक्षित व्यक्ति को ही भारी वाहन चलाने का लाइसेंस मिले ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इसी उद्देश्य से विभाग यह नई व्यवस्था लागू कर रहा है। लाइसेंस जारी करने में पूरी पारदर्शिता भी रहेगी।
– संजीव कुमार दलाल, डीटीओ झुंझुनूं