झुंझुनूं : ट्रैफिक अभियान के तहत चाबी निकालने पर बोले अधिकारी:व्हीकल से चाबी निकालने का नहीं है नियम

झुंझुनूं : झुंझुनूं में ट्रेफिक रूल्स को लेकर अभियान चल रहा है। बिना हैल्मेट पाए जाने पर बाइक सवारों के चालान काटे जा रहे हैं। मंडावा मोड़ पर रविवार सुबह 8 बजे ट्रैफिक पुलिस जवान ने बाइक सवार को रोका और तुरंत चाबी निकाल ली।

गुढ़ा मोड़ पर भी ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार को रोका और बाइक की चाबी निकाली ली। शहर में ट्रैफिक पुलिस की यह आदत आम है। यातायात पुलिस के जवान किसी भी वाहन को रोकते ही उसकी चाबी निकाल लेते हैं।

जब उच्चाधिकारियों से पूछा गया कि ट्रैफिक के नियमों में यह शामिल है क्या की वाहन को रोकते ही पहले उसकी चाबी को कब्जे में लिया जाए, तो पुलिस के उच्चाधिकारियों ने बताया कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है।

एएसपी डॉ. तेजपाल सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मी वाहन को रोक सकते है, उसकी जांच कर सकते हैं। नियमों की अनदेखी हुई है तो चालान या जब्त कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी वाहन की चाबी या हवा नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो मामले की जांच करवाएंगे। पुलिस के जवानों को ऐसा नहीं करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस वाले खुद नहीं लगाते हैं हैल्मेट
ट्रैफिक पुलिस वाले खुद नहीं लगाते हैं हैल्मेट

एक बाइक सवार ने बताया कि कई बार पुलिसकर्मी अचानक आकर वाहन के आगे खड़े हो जाते हैं, ऐसे में दुर्घटना भी हो सकती है। कुछ दिन पहले झुंझुनूं के गुढ़ा मोड़ पर पुलिस के जवान एक ट्रक को रोकने के लिए उसके आगे आ रहे थे, दुर्घटना होती होती बची थी। इसका भी सीसीटीवी सामने आया था।

चाबी और हवा निकालने का नहीं है कोई नियम

एडवोकेट रविन्द्र लांबा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट न तो किसी ट्रैफिक पुलिस को चाबी निकालने का अधिकार देता है और न ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का।

एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिसकर्मी किसी वाहन चालक से बदसलूकी या मारपीट करें। पुलिसकर्मी यदि आपको रुकने का इशारा कर रहा है तो जांच के लिए रुकिए, लेकिन यदि चाबी और हवा निकाल रहा है तो इसकी वीडियो बनाइए, सबूत के साथ उसके उच्चाधिकारियों को लिखिए।

झुंझुनूं के एडवोकेट शिव कुमार जेवरिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट न तो किसी ट्रैफिक पुलिस को चाबी निकालने का अधिकार देता है और न ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

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