झुंझुनूं : झुंझुनू जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हुए जारी

जनमानस शेखावाटी संवाददाता नीलेश मुदगल

झुंझुनूं : झुंझुनू जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हुए जारी। जिला कलेक्टर झुंझुनूं के कार्यालय की ओर से समसपुर रोड पर एक विवादित भूमि को 27 फरवरी 2023 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हुए जारी। झुंझुनूं जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से जरिये वकील मनोज कुमार की और से जानकारी मिली कि:

समसपुर रोड़ पर एक भूमि जिसके खसरा न० 2296 रकबा 0.01 है० गै० मु० कुआ, खसरा न० 2297 रकबा 3.63 है० न० 2297/3987 रकबा 0.08 है० कुल किता 3 रकबा 3.72 है० अपीलांट के पिता इदु खाँ उर्फ इदुदा (इंदुडा) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

इदू खा उर्फ इदूदा (इन्दूडा) के मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट के भाई इस्माइल ने वादग्रस्त भूमि का विरासत. नामान्तरकरण सं0 968 दिनांकि 23.07.1971 बाबला-बाला अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व इदू खां उर्फ इदूदा (इन्दूडा) के वारिसान की कोई जांच अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई। रेस्पो० सं० 1 लगायत 33 ने आपस मे साज कर रखी है एवं अपीलान्ट को उसके हक व अधिकारों से वंचित करना चाहते है।

विवादग्रस्त भूमि का विधिवत् बंटवारा भी नही हुआ है। रेस्पोडेन्ट विवादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों को जबरदस्ती कब्जा करवाने व अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा है। यदि रेस्पोडेन्ट्स उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की आड मे विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द, हस्तान्तरण, रहन, बय या विक्रय कर देते हैं तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की स्थिति मे कोई बदलाव न हो इसके लिए विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखने के लिए स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित समझते है। अतः विवादित | भूमि के क्रम मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

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