झुंझुनूं : विद्यार्थियों-अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक पहल की है। मूल निवास प्रमाण-पत्र स्कूल से जारी करने के आदेश दिए है। ऐसे में कक्षा पाचंवी से आठवीं तक के बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया स्कूलों मेें ही होगी। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन ई-मित्र केंद्रों से नहीं उनके विद्यालयों से भरे जाएंगे। सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होने के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल से ही वितरित किए जाएंगे।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश
गृह विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 5 से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित आवेदन स्कूल के संस्था प्रधान भरवाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गाइड लाइन के अनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र यथा संभव कक्षाओं में जारी किया जाएगा। जिले के 33 हजार से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
मूल निवास पत्र बनाने के लिए पहले पटवारी, सरपंच व दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर कराने होते हैं। सभी के हस्ताक्षर होने के बाद ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन को अपलोड करना होता है, उसके बाद संबंधित तहसीलदार के पास आवेदन जाता है। वहां से सत्यापित होने के बाद उपखंड अधिकारी के पास जाता है। फिर पूरी प्रक्रिया होने के बाद उपखंड अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होने के बाद फिर से प्रमाण-पत्र ई-मित्र पर आता है। ऐसे में विद्यार्थी को कई बार अधिकारियों व सरकारी कर्मचारियों के पास जाकर चक्कर लगाना पड़ता है। प्रमाण पत्र बनाने में कई दिनों तक इंतजार भी करना पड़ता है। अब स्कूलों में प्रक्रिया शुरु होने से बच्चों और अभिभावकों की मेहनत कम लगेगी, साथ ही खर्चा भी आधा हो जाएगा।
जिम्मेदारी होगी तय
आवेदन में चाही गई सही जानकारी भरने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आदि के लिए परेशानी नहीं होना पड़े। संस्था प्रधान सभी दस्तावेज को सरकार की ओर से अधिकृत उपखंड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई मित्र, सीएससी केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।
जांच के बाद अधिकारी करेंगे जारी
सक्षम अधिकारी नियमानुसार जांच करने के बाद अगले 30 से 60 दिनों में प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अगर आवेदन किसी कारण से निरस्त किया जाता है तो इसकी कारण सहित सूचना संस्था प्रधान को दी जाएगी। वहीं, विद्यार्थी के नियमित रूप से स्कूल आने से प्रमाण पत्र में आने वाली कमी समय से पूरी हो सकेगी। इससे प्रमाण पत्र बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी एक कॉपी स्कूल में विद्यार्थियों को लाभ, रियायत, सुविधाएं दिलाने के लिए रखेंगे।