कोरोना से मरने वाले करीब 104 लोगों के परिजन को अभी तक अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी वर्ष 2020 में कोरोना से मौत हो गई थी। अब चिकित्सा विभाग की ओर से जल्द ऐसे व्यक्तियों के परिजन के घर तक संपर्क कर इन्हें अनुग्रह राशि का स्वीकृत करवाई जाएगी।
कोरोना संक्रमण से मरने वाले जिले के कई परिवारों की ओर से आज तक अनुग्रह राशि के लिए आवेदन ही नहीं किया है। कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के आश्रित को 50 हजार रुपए अनुग्रह राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। अनुग्रह राशि से वंचित 104 से अधिक परिवारों के पास अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक पहुंचेंगे। उनके दस्तावेज संबंधी पूर्ति करवाएंगे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार डांगी ने बताया कि कोरोना मृतकों की सूची के अनुसार कोविड मृतक परिजन को दूरभाष से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके दस्तावेजों की जांच कर कमी की पूर्ति कराना सुनिश्चित कर रहे हैं।
समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अशफाक खान ने बताया कि 474 कोविड मृतकों के आश्रितों को अब तक अनुग्रह राशि का भुगतान हो चुका है। अब तक 104 कोविड मृतकों के आश्रितों ने आवेदन नहीं किए उन्हें जल्द ही आवेदन करवाए जाएंगे।
ऐसे करें आवेदन
- कोविड मृतक के आश्रित ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- कोविड मृतक संबंधी ये दस्तावेज जरूरी
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का आधार कार्ड।
- मृतक के कॉविड उपचार संबंधी दस्तावेज
- कोविड-19 आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट
- एचआरसीटी रिपोर्ट
- बेड हेड टिकट, फॉर्म नंबर 4 और डेथ समरी आवश्यक है।
यह दस्तावेज जरूरी
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- जनआधार कार्ड
- बैंक पासबुक फोटो प्रति
- एफिडेविट के साथ ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन