सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ की गई बदसलूकी के मामले में जेल में बंद विभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दाखिल हो गया है।
कोर्ट ने की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए कहा कि जब चोटें साधारण हों तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते। औसत दर्जे की रिपोर्ट देखें। आपको यहां दोनों में संतुलन बनाना होगा न कि जमानत का विरोध करना होगा। विभव कुमार की ओर से दायर जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता पहले से ही 100 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद है। इस मामले में 51 से अधिक गवा है। ऐसे में सुनवाई में और अधिक समय लगने की संभावना है।