दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी है। इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट ने याचिका की थी खारिज
दरअसल हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
तीन शर्तों पर जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। तीसरी शर्त यह है कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे।