जयपुर : एक पति को आईफोन रखना उस समय भारी पड़ गया। जब जयपुर की पारिवारिक न्यायालय ने आईफोन के चक्कर में पति को पत्नी को हर माह 22,500 रुपए भरण पोषण देने के आदेश दिए।
फैमली कोर्ट-4 ने कहा कि दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात पति ने भरण पोषण से बचने के लिए 15 लाख व आईफोन लोन पर लेना बताया हैं। लेकिन अपने खातों का विवरण नहीं दिया। ऐसे में प्रतीत होता है कि पति जानबूझकर अपनी आय कम बताना चाहता हैं।
इस पर कोर्ट ने पति को 22 सितम्बर 2021 से पत्नी को 22,500 रुपए लोन पर देने के आदेश दिए हैं।
स्टेटस के लिए आईफोन तो भरण पोषण भी दें
दरअसल जयपुर निवासी प्रार्थियां की शादी साल 2020 में दिल्ली में रहने वाले युवक से हुई थी। दोनो के बीच अनबन के चलते पत्नी अपने पति से 2021 से अलग रह रही हैं। उसने जयपुर की फैमली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए एप्लीकेशन लगाई थी।
जिस पर आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जब पति अपना स्टेटस मैंटन रखने के लिए आईफोन का उपयोग कर रहा है तो उसे पत्नी को भरण पोषण की राशि भी देनी चाहिए। जज़ पवन गर्ग ने पति को 22 सितम्बर 2021 से हर माह पत्नी को भरण-पोषण के लिए 22,500 रुपए देने के आदेश दिए हैं।