जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से जबाब माँगा है राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की कटऑफ़ सामान्य से अधिक रखने पर हाई कोर्ट प्रशासन से जवाब माँगा यह आदेशएक्टिंग चीफ़ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व अनिल उपमन की खंड पीठ ने महिपाल यादव व अन्य की याचिका पर माँगा याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने न्यायालय को बताया की 5 अगस्त 2022 को कनिष्ठ न्यायिक सहायक के कुल 1985 पद के लिए विज्ञापन निकाला जिसमे याचिकाकर्ता ने ओ बी सी वर्ग में आवेदन किया लिखित परीक्षा में उसके अंक सामान्य वर्ग से अधिक है फिर भी उसे पास नहीं किया आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि सामान्य से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे सामान्य वर्ग में शामिल किया जाये किंतु हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया हाई कोर्ट ने 1 मई 2023 परिणाम जारी किया उसमें उसे अनुत्तीर्ण कर दिया सामान्य वर्ग की कट ऑफ़ 196.34 रही और ओ बी सी वर्ग की 230.44 रही अधिवक्ता राम प्रताप सैनी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार सामान्य वर्ग में सभी आरक्षितवर्ग के अभ्यर्थी यदि अधिक अंक लाते तो सामान्य में जाएँगे इस लिए हाई कोर्ट कलर्क भर्ती का परिणाम निरस्त कर पुनः जारी किया जाये इस पर कोर्ट ने 19 मई तक जबाब माँगा है