जयपुर: राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बर्खास्त मेयर डॉ.सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
यह आदेश हाईकोर्ट के जज महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने सुनाया है। आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा-मेयर बर्खास्तगी का आदेश हो गया है रद्द,ऐसे में चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं।
बता दें एक तरफ जहां जयपुर नगर निगम के मेयर के लिए आज वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रजास्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए मेयर डॉ सौम्या गुजर की बर्खास्तगी के सरकार के आदेश को ही रदद् कर दिया है। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि बर्खास्तगी के आर्डर को विड्रा करके नया आदेश जारी करो।
अब इस मामले की जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ में फि सुनवाई होगी। आधा घंटे बाद सुनवाई होगी। सौम्या गुर्जर ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी एवं पर रोक लगाने को चुनौती थी।
मालूम हो मेयर डॉ सौम्या पर निगम कमिश्रर के साथ हाथपाई का आरोप था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त करके उनकी जगह नए मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी।