RBI ने इन 8 संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, अब ये वित्तीय कंपनी के रूप में नहीं कर सकेंगी कारोबार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) को रद्द कर दिया है, जबकि चार अन्य NBFC ने अपने CoR को केंद्रीय बैंक को सौंप दिया है। आरबीआई ने बयान में कहा कि अब ये 8 संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी। आरबीआई ने कहा कि बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया है, आरबीआई का कहना है।

एनबीएफसी ने इनके लाइसें किया रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन चार एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, वे एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी प्रा. लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनसर्विसेज लिमिटेड, सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड और ओपल फाइनेंस लिमिटेड हैं। एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी जयपुर स्थित एनबीएफसी है, जिसे 2002 में अपना लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इम्फाल स्थित कंपनी नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनसर्विसेज ने 30 अक्टूबर 2008 को अपना एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया था। बेंगलुरु स्थित सोजेनवी फाइनेंस ने 1998 में अपना सीओआर प्राप्त किया था। वहीं पटना स्थित ओपन फाइनेंस को 2002 में लाइसेंस दिया गया था।

इनका पंजीकरण रद्द

वहीं आरबीआई ने अन्य 4 एनबीएफसी एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनसर्विसेज लिमिटेड, सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड और ओपल फाइनेंस लिमिटेड के प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है।

ये संस्थाएं वित्तीय कंपनी के रूप में नहीं कर सकेंगी कारोबार

रिजर्व बैंक के मुताबिक, सीओआर के रद्द होने के बाद ये कंपनियां एनबीएफसी के कारोबार का लेन-देन नहीं करेंगी। एनबीएफसी लाइसेंस रद्द करने के कुछ दिनों बाद वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि देश में अवैध रूप से चल रहे प्लेटफार्मों के आसपास फंदा कसने के लिए आरबीआई खातों की निगरानी करेगा जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि लोगों को इनके दुरुपयोग से बचने के लिए एनबीएफसी की समीक्षा को रद्द करेगा।

Web sitesi için Hava Tahmini widget