केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। FIR दर्ज करने का आदेश जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने दिया है। ये आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में दिया गया है।
आपको बता दें कि जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। इसके बाद बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। जो 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने जारी किया है। जिसके बाद अब तिलक नगर पुलिस निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।