दिल्ली : केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में कोर्ट से राहत कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल, आज बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 जून को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी, इसके लिए उनकी तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। लेकिन ED की ओर से ASG एसवी राजू ने इसका विरोध करते हुए बताया था कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे।

 

2 जून को किया था सरेंडर

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को वह न्यायिक हिरासत में भेज दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी। जिसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया।

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