सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी देने के मामले को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए और कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाए। साथ ही इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये जानकारी 15 मार्च तक पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है।
दरअसल, SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।
तीन-जजों की संविधान पीठ ने करी सुनवाई
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की संविधान पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। इसके साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे, लेकिन 6 मार्च से पहले ही SBI सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गई, जिसमें उसने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त देने की मांग की है।