झुंझुनूं : 18 वर्ष से कम आयु के संकटग्रस्त बालक-बालिकाओं की सहायता के लिए बाल अधिकारिता विभाग द्वारा ‘‘बाल हक ई-बॉक्स’’ पोस्टर जारी किया गया है। सहायक निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने बताया कि ‘बाल हक ई-बॉक्स’ एक तरह का क्यूआर कोड है, बालक और परिजन शिकायत करने के लिए जैसे ही कोड स्कैन करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा, जिसमें बालक का नाम, पता, उम्र, सम्पर्क सूत्र और बालक के साथ हुए अपराध के प्रकार के आधार पर जानकारी भरनी होगी।
यह जानकारी सीधे जयपुर पहुंचेगी और वहां से सम्बन्धित जिले के बाल संरक्षण अधिकारी को यह शिकायत भेजी जाएगी। शिकायत गोपनीय रहेगी। इससे शारीरिक उत्पीड़न, मारपीट, बाल यौन-दुव्र्यवहार, उपेक्षा-भेदभाव, नशीली दवाओं, पदार्थों का विक्रय, बाल विवाह और बाल श्रम की शिकायत की जा सकेगी।